अवैध धनार्जन के उद्देश्य से अवैध महुआ शराब बिक्री करने वाले आरोपी को कोटा पुलिस ने किया गिरफ्तार
(1) अपराध क्रमांक 413/2026 धारा 34(2) आबकारी एक्ट
*कुल जप्त – 02 नग पीले रंग के 15-15 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक डिब्बा में पूरा भरा महुआ शराब कुल 30 लीटर एवं 02 नग पीले रंग के 05-05 लीटर प्लास्टिक डिब्बा में पूरा भरा 10 लीटर महुआ शराब कुल 40 लीटर महुआ शराब कीमती 8000 रुपये
नाम आरोपी : –
1- गजानंद मीरे पिता स्व. जूठेल मीरे उम्र 36 वर्ष निवासी लमकेना थाना कोटा जिला बिलासपुर।
विवरणः- मामले के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चेतना विरुद्ध नशा व प्रहार अभियान के तहत अवैध शराब बिक्री करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही हेतु श्रीमान उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) द्वारा निर्देशित किया गया है। दिनांक 28.05.2026 को जरिये मुखबिर से सूचना मिली कि सड़क पार ग्राम लमलेना में एक व्यक्ति अपने कब्जे में भारी मात्रा में अवैध कच्ची महुआ शराब को अवैध रूप से धनार्जन करने के उद्देश्य से महुआ शराब बिक्री कर रही है कि, मुखबिर से प्राप्त सूचना से वरिष्ठ अधिकारिओ को अवगत कराया गया जिनके निर्देशानुसार व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं श्रीमती नुपूर उपाध्याय (रा.पु.से.) अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कोटा के मार्गदर्शन में टीम गठित कर ग्राम लमकेना में रेड कार्यवाही करते हुये आरोपी गजानंद मीरे पिता स्व. जुटेल मीरे उम्र 36 वर्ष निवासी लमकेना थाना कोटा के कब्जे से 02 नग 15-15 लीटर क्षमता वाली पीले रंग के प्लास्टिक डिब्बे में पूरा भरा हुआ कच्ची महुआ शराब कुल 30 लीटर एवं 02 नग 05-05 लीटर क्षमता वाली पीले रंग के प्लास्टिक डिब्बा में पूरा भरा हुआ 10 लीटर कच्ची महुआ शराब कुल 40 लीटर कीमती 8000 रुपए को जप्त कर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है
उक्त कार्यवाही में प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक आकाश चौधरी, प्रधान आरक्षक सत्य प्रकाश यादव, आरक्षक 192 धर्मेंद्र साहू, आरक्षक 1356 संजय श्याम, आरक्षक 1256 नंद कुमार यादव, आरक्षक 1040 विनोद यादव का विशेष भूमिका रही।

