अवैध धनार्जन के उद्देश्य से अवैध महुआ शराब बिक्री करने वाले आरोपी को कोटा पुलिस ने किया गिरफ्तार।
धारा 34(2) आबकारी एक्ट
*कुल जप्त – 30 नग प्लास्टिक पॉलीथिन जिसमें 02-02लीटर क्षमता अनुसार कुल 60 लीटर महुआ शराब कीमती 12000 रुपए
नाम आरोपी : –
1- परस राम खांडे पिता तिरीथ राम उम्र 27 वर्ष निवासी लमकेना थाना कोटा जिला बिलासपुर
विवरणः- मामले के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चेतना विरुद्ध नशा व प्रहार अभियान के तहत अवैध शराब बिक्री करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही हेतु श्रीमान उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) द्वारा निर्देशित किया गया है। जरिये मुखबिर से सूचना मिली कि सड़क पार ग्राम लमलेना में एक व्यक्ति अपने कब्जे में भारी मात्रा में अवैध कच्ची महुआ शराब को अवैध रूप से धनार्जन करने के उद्देश्य से महुआ शराब बिक्री कर रही है कि, मुखबिर से प्राप्त सूचना से वरिष्ठ अधिकारिओ को अवगत कराया गया जिनके निर्देशानुसार व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं श्रीमती नुपूर उपाध्याय (रा.पु.से.) अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कोटा के मार्गदर्शन में टीम गठित कर ग्राम कंपसियां कला में रेड कार्यवाही करते हुये आरोपी परस राम खांडे पिता तिरिथ राम उम्र 27 वर्ष निवासी लमकेना थाना कोटा के कब्जे से 30 नग प्लास्टिक पॉलीथिन जिसमें 02-02 लीटर क्षमता के अनुसार कुल 60 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 12000 रुपए को जप्त कर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक नरेश चौहान, प्रधान आरक्षक सत्य प्रकाश यादव, आरक्षक 192 धर्मेंद्र साहू, आरक्षक 654 मोहन सिंह ध्रुव का विशेष भूमिका रही।
